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Home » शराब घोटाला केस: ढेबर और टुटेजा को नहीं मिली बेल, सुप्रीम कोर्ट से एपी त्रिपाठी समेत तीन को जमानत

छत्तीसगढ़

शराब घोटाला केस: ढेबर और टुटेजा को नहीं मिली बेल, सुप्रीम कोर्ट से एपी त्रिपाठी समेत तीन को जमानत

Nitin Mishra
Last updated: March 7, 2025 7:28 pm
Nitin Mishra
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में अरुणपति त्रिपाठी, दीपक दुआरी और अनुराग द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। वहीं, अनवर ढेबर और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे अरुणपति त्रिपाठी को चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाया गया है। अरुणपति त्रिपाठी केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ आए थे। ED ने शराब घोटाला मामले में इनकी गिरफ्तारी की थी। करीब एक साल से अरुणपति त्रिपाठी जेल में बंद है। आज सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएस ओक की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अरुणपति त्रिपाठी, दीपक दुआरी और अनुराग द्विवेदी को सुप्रीम राहत दी है। 10 अप्रैल 2025 को तीनों आरोपी जेल से जमानत पर बाहर आएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच करने और आरोपियों को सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए, हालांकि जांच किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है।हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को 10.4.25 को जमानत पर रिहा किया जाएगा। आरोपियों को पासपोर्ट जमा करना होगा, हर रोज सुबह 10 बजे आईओ को रिपोर्ट करना होगा।यदि आरोप पत्र दायर किया जाता है तो उसे आईओ के साथ सहयोग करना जारी रखना होगा। सत्र न्यायालय उपरोक्त शर्तों के अलावा उचित शर्तों पर जमानत पर रिहा करेगा।

अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को बेल नहीं

सुप्रीम कोर्ट में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

TAGGED:Anil TutejaAP TripathiCG Liquor Scam
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