रचनात्मक विपक्ष के विरुद्ध एक तर्क

March 16, 2026 2:58 PM

एस. विक्रम (राजनीतिक टिप्पणीकार)

भारतीय राजनीति के व्याकरण में कुछ ही ऐसे वाक्यांश हैं, जो ‘रचनात्मक विपक्ष’ जितने कट्टर और आत्मघाती बन गए हैं। इसे सत्तारूढ़ दलों द्वारा अनुष्ठानिक रूप से दोहराया जाता है, समर्थक मीडिया द्वारा बढ़ाया जाता है, और कभी-कभी स्वयं विपक्षी नेताओं द्वारा भी जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में अपनाया जाता है।
इसका वादा आकर्षक है: जिन नीतियों में खामियां हों उनका विरोध करो, लेकिन ‘रचनात्मक’ तरीके से—अच्छी नीयत वाली पहलों का समर्थन करो, बेहतर विकल्प प्रस्तुत करो, और स्थापित संसदीय मानदंडों के भीतर रहो। हमें बताया जाता है कि इससे संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति सम्मान प्रदर्शित होता है।
लेकिन 2026 के भारत में ‘रचनात्मक’ को ‘लोकतंत्र’ के साथ इस तरह जोड़ना बेमानी और हास्यास्पद बन गया है। जब प्रमुख संवैधानिक कार्यालय—जिनका उद्देश्य तटस्थता का प्रतीक होना और गणराज्य की रक्षा करना है—कार्यपालिका के बहुमत द्वारा कब्ज़ा किए हुए या दुरुपयोग किए हुए प्रतीत होते हैं, तब निरंतर रचनात्मक बने रहने की मांग एक टूटी हुई व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता को लागू करती है।
यह विपक्ष को सहभागिता में बदल देता है, जवाबदेही को अवरोध में, और संवैधानिक रक्षा को विघटन में। नतीजतन एक ऐसी राजनीतिक व्याकरण बनता है, जो संवैधानिक निष्ठा से अधिक बहुमत के जनादेश को प्राथमिकता देता है, और विपक्ष को या तो चाटुकार की भूमिका में सीमित कर देता है या उसे प्रतीकात्मक, और अक्सर असफल, संघर्षों में धकेल देता है।

सिद्धांत और इसकी उत्पत्ति

‘रचनात्मक विपक्ष’ वाक्यांश स्वतंत्रोत्तर संसदीय विमर्श में उभरा, जिसकी प्रेरणा कुछ हद तक महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम से ली गई थी—वह सकारात्मक, आत्मनिर्भर निर्माण कार्य (खादी का प्रचार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, गांवों की स्वच्छता) जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध उनकी संघर्ष-विराम-संघर्ष रणनीति के बीच के चरण थे।

नवोदित गणराज्य में इसे जिम्मेदार संसदीय व्यवहार के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया: शासन को कमजोर किए बिना आलोचना, और पूर्ण टकराव के बिना विकल्प प्रस्तुत करना। लेकिन इससे उसकी क्रांतिकारी धार कुंद हो गई।

गांधी का रचनात्मक कार्य वास्तव में विघटनकारी था—अन्यायपूर्ण संरचनाओं के विरुद्ध नए संघर्ष की तैयारी। 1950 के बाद यह एक लगाम बन गया: विपक्ष को कभी भी संवैधानिक सरकार के विरुद्ध पूर्ण जन-आंदोलन का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। यह मुहावरा टिक गया, विशेषकर उन दौरों में जब एक-दलीय प्रभुत्व या कमजोर गठबंधन सरकारें थीं, जहाँ स्थिरता को टकराव से अधिक महत्व दिया जाता था।

आज इसे हथियार बना दिया गया है। सत्तारूढ़ पक्ष ‘रचनात्मक आलोचना’ की प्रशंसा करता है, जबकि मजबूत असहमति को ‘विघटनकारी’ या ‘विनाशकारी’ करार देता है। मीडिया भी यही प्रश्न दोहराता है: क्या विपक्ष पर्याप्त ‘रचनात्मक’ है? यह निगरानी संस्थागत कब्ज़े को चुनौती देने वाली किसी भी कोशिश को अवैध ठहराती है और संवैधानिक व्यवधान को लोकतंत्र-विरोधी अराजकता के बराबर ठहराती है।

वर्तमान विच्छेदन: संविधान और लोकतंत्र के बीच

भारत केवल एक लोकतंत्र नहीं है; यह एक संवैधानिक लोकतंत्र है। शुद्ध लोकतंत्र में अधिकार बहुमत की इच्छा में निहित होता है; संवैधानिक लोकतंत्र में वह इच्छा सर्वोच्च कानून—मौलिक अधिकारों, न्यायिक पुनरावलोकन, अल्पसंख्यक संरक्षण और निष्पक्ष संस्थाओं—के अधीन होती है।

जब संवैधानिक ढाँचा लोकतांत्रिक व्यवहार से अलग हो जाता है—जब बहुमत का ‘जनादेश’ तटस्थता पर हावी हो जाता है—तब विपक्ष फँस जाता है। हाल की घटनाएँ इस पूर्ण विच्छेदन को दर्शाती हैं: मार्च 2026 में लोकसभा ने स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लगभग 13 घंटे की बहस के बाद ध्वनि मत से खारिज कर दिया, जिसमें विपक्षी विरोध भी शामिल था।

इस प्रस्ताव में सदन संचालन में पक्षपात के आरोप लगाए गए थे, जिनमें बहस के समय का आवंटन और प्रक्रियात्मक पक्षधरता शामिल थी। संख्यात्मक रूप से पराजित होने के बावजूद इसने दिखाया कि स्पीकर—जिसे निष्पक्ष होना चाहिए—बहुमत द्वारा संरक्षित है।

इससे पहले विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास नोटिस प्रस्तुत किया था, यह आरोप लगाते हुए कि सत्रों की अध्यक्षता में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया।

सबसे नाटकीय रूप से, 13 मार्च, 2026 को विपक्षी दलों (इंडिया ब्लॉक) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस पेश किया—इतिहास में पहली बार—जिसमें पक्षपातपूर्ण आचरण, विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यासों के माध्यम से मतदाताओं को वंचित करने, और चुनावी धोखाधड़ी की जांच में बाधा डालने के आरोप लगाए गए।

दोनों सदनों के लगभग 193 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रस्ताव अनुच्छेद 324(5) का आह्वान करता है, जिसके अनुसार हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होती है (सिद्ध दुराचार या अक्षमता और दो-तिहाई बहुमत)। इसके पारित होने की संभावना कम है, लेकिन यह चुनावी तंत्र के दुरुपयोग की आशंकाओं को उजागर करता है।

ये सामान्य राजनीतिक झड़पें नहीं हैं; ये संवैधानिक हथियार हैं जिन्हें तब इस्तेमाल किया जाता है जब संसदीय मानदंड विफल हो जाते हैं। फिर भी हार यह कथा मजबूत करती है: विपक्ष ‘अवरोधक’ है, प्रणाली के रक्षक नहीं।

ऐतिहासिक उदाहरण: जब विपक्ष रचनात्मकता से आगे बढ़ा

स्वतंत्रता के बाद का इतिहास दिखाता है कि जब व्यवस्था टूटती है और संस्थाएं कब्ज़े में आ जाती हैं, तब विपक्ष के कट्टर कदम भी वैध हो सकते हैं।

1974 में जयप्रकाश नारायण का बिहार आंदोलन छात्र विरोध से बढ़कर ‘संपूर्ण क्रांति’ बन गया—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का व्यापक आह्वान।

जेपी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव और संसद की घेराबंदी तक की चेतावनी दी, और विधायी मानदंडों से परे जनता को संगठित किया। इसने एक भ्रष्ट व्यवस्था को बाधित किया और दुरुपयोग किए गए शासन को निशाना बनाया, नतीजतन आपातकाल की प्रतिक्रिया के बावजूद व्यवस्थागत परिवर्तन का दबाव बना (1977 में जनता पार्टी की जीत)।

1989 में बोफोर्स घोटाले के बीच 100 से अधिक विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा दे दिया, ताकि दागदार विधायी प्रक्रिया से खुद को अलग कर कार्यपालिका की सुरक्षा को अवैध ठहराया जा सके।

2011 में अन्ना हज़ारे के नेतृत्व वाला इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने भूख हड़ताल और जन-प्रदर्शनों के माध्यम से विधायिका के कानून निर्माण के एकाधिकार को चुनौती दी—भ्रष्ट व्यवस्था को बाधित करते हुए संसदीय विशिष्टता को विनाशकारी ढंग से चुनौती दी।

क्षेत्रीय स्तर पर, बांग्लादेश में विपक्षी दल (बीएनपी) ने 1990 के दशक से कई बार चुनावों और सरकार का बहिष्कार किया है, कथित धांधली के बीच निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार की मांग करते हुए—कब्ज़े में लिए गए चुनावी तंत्र को अवैध ठहराने के लिए पूर्ण वापसी।

ये कदम संवैधानिक लोकतंत्र को नष्ट करने वाले नहीं थे बल्कि पुनर्निर्माणकारी थे: टूटी हुई व्यवस्था को बाधित करना, दुरुपयोग किए गए उपकरणों को निशाना बनाना, और शक्ति को पुनः व्यवस्थित करना।

वैध रणनीतियों के रूप में व्यवधान और विनाश को पुनः प्राप्त करना

व्यवस्था टूट चुकी है—पदानुक्रम जमे हुए हैं, संस्थाएं एक दिशा में झुकी हुई हैं। व्यवस्था के औजारों का दुरुपयोग हो चुका है—तटस्थ पद कार्यपालिका के प्रभुत्व की सेवा कर रहे हैं। इसलिए व्यवधान (अन्यायपूर्ण व्यवस्था का) और विनाश (कब्ज़ा किए गए उपकरणों का, पुनर्गठन के माध्यम से) दोनों ही विपक्ष के वैध गुण बन जाते हैं।

व्यवधान सामान्य कामकाज को रोककर कब्ज़े को उजागर करता है: प्रस्ताव, विरोध, और संवैधानिक सीमाओं के भीतर जन-संगठन।

विनाश विकृत औजारों को निशाना बनाता है—संविधान को नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग को—संसद से बाहर के उभार, बहिष्कार, या मानदंड विफल होने पर संघर्ष-विराम-संघर्ष चक्रों के माध्यम से।

यह अंबेडकर-गांधी समन्वय के अनुरूप है: अंबेडकर के संरचनात्मक उपकरण पदानुक्रमों से टकराव की मांग करते हैं; गांधी का अनुशासन अहिंसक और सीमित उभार सुनिश्चित करता है। 13 मार्च, 2026 को लखनऊ में राहुल गांधी का भाषण—जिसमें कांग्रेस को ‘गरीबों की पार्टी’ के रूप में पुनः स्थापित करने और संविधान को समानतावादी परिणति के रूप में प्रस्तुत करने की बात कही गई—समायोजन के बजाय वैचारिक व्यवधान की ओर संकेत करता है।

रचनात्मक विपक्ष के विरुद्ध मामला स्पष्ट है: एक विच्छिन्न राजनीति में यह सहभागिता को लागू करता है।

सच्चे विपक्ष को राजनीतिक व्याकरण को पुनः लिखना होगा—इस सिद्धांत को त्यागना होगा, सटीक शब्दावली (‘संवैधानिक व्यवधान,’ ‘पुनर्निर्माणकारी विनाश’) को अपनाना होगा, और उन रणनीतियों को स्वीकार करना होगा जो संवैधानिक लोकतंत्र को उसके विश्वासघात से बचा सकें। यह व्यवहार में बदलता है या प्रतीकात्मक ही रह जाता है, यही तय करेगा कि विपक्ष एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में पुनर्जीवित होता है या अप्रासंगिकता में विलीन हो जाता है।

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