नई दिल्ली। राज्यसभा (Rajya Sabha) ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी पारित कर दिया। इस संशोधन के बाद वंदे मातरम् को भी जन-गण-मन की तरह कानूनी संरक्षण मिलेगा।
नए कानून के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का अपमान, अनादर करना या उसके गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
संशोधन के तहत 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम में बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति वंदे मातरम् का अपमान करता है या उसके सम्मान में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे तीन वर्ष तक की जेल, जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है।
सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रगीत के सम्मान की रक्षा करना और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करना है। वहीं विपक्ष ने दोनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान अपने-अपने सुझाव और आपत्तियां भी दर्ज कराईं।








