दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार 29 मई को जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर तत्काल राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने CJP के अकाउंट पर किए गए कुछ पोस्ट्स को आपत्तिजनक माना। अदालत ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं पर गौर करने केंद्र सरकार और X प्लेटफॉर्म की दलीलें सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा फिलहाल तुरंत अकाउंट बहाल करने का आदेश नहीं दिया गया।
क्या है पूरा मामला ?
CJP का आधिकारिक X अकाउंट 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद पार्टी ने ‘Cockroach is Back’ नाम से नया अकाउंट बनाया, जिसके अभी 2.27 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पार्टी का दावा है कि यह युवाओं की आवाज को मजबूत करने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए शुरू किया गया एक स्वतंत्र आंदोलन है।
इसके पहले संथापक अभिजीत दीपके ने 16 मई 2026 को इस पार्टी की शुरुआत की। यह शुरूआत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की ‘कोकरोच’ वाली टिप्पणी के बाद हुई थी। पार्टी ने बेरोजगारी, NEET-UG 2026 पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अभियान चलाया है। ‘कोकरोच’ को उन्होंने विरोध का प्रतीक बनाया है।











