छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की सीटों में फर्जीवाड़े का आरोप

Private Medical of Chhattisgarh

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निजी मेडिकल कॉलेजों में अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) कोटे की सीटों में फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगा है। प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने भाजपा की साय सरकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर शिक्षा माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई कोटे में केवल निकटतम रिश्तेदारों को लाभ देने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद, छत्तीसगढ़ में निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की सीटें बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर 2024 के सरकारी पत्र और महाधिवक्ता के अभिमत के बावजूद नियमों का पालन नहीं हो रहा।

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, एनआरआई कोटे में नीट उत्तीर्ण छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश देना अनिवार्य है। यदि एनआरआई श्रेणी के छात्र उपलब्ध न हों, तो सीटें मुक्त श्रेणी की मेरिट के आधार पर भरी जानी चाहिए। लेकिन, डॉ. गुप्ता का दावा है कि सरकार और कुछ निजी कॉलेज मिलकर इन सीटों को गलत तरीके से बेच रहे हैं। डॉ. गुप्ता ने मांग की है कि सरकार तत्काल नियमों में सुधार किया जाए नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा।

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