नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
National Herald case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पांच अन्य लोगों को नोटिस जारी किया, जिसमें नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 12 मार्च, 2026 की तारीख तय की है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति 50 लाख रुपये में हासिल कर ली।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित हुए और उन्होंने अदालत के समक्ष मामले का तथ्यात्मक घटनाक्रम प्रस्तुत करना शुरू किया।अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 12 मार्च, 2026 की तारीख तय की है।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटने की मांग वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू कर दी है, और मार्च 2026 में जब मामले की अगली सुनवाई होगी तब और अधिक तर्क प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।









