32 सौ करोड़ के शराब घोटाले में 28 अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में EOW में आरोपी बनाए गए आबकारी के 6 पूर्व अफसरों सहित 28 अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है।

EOW के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने जमानत की पुष्टि की है। सौरभ पांडे ने कहा कि 28 आरोपियों को अग्रिम जमानत मिली है। शर्तों के साथ जमानत का फैसला कोर्ट ने किया है।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने अग्रिम जमानत के याचिका की सुनवाई की है। तीनों जजों ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत दी है।

सभी 28 अफसरो को स्पेशल कोर्ट में 23 सितंबर को हाजिर होना होगा। कोर्ट में सभी आरोपी जमानत के लिए बॉन्ड देंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

EOW ने 32 सौ करोड़ रुपए का घोटाला बताया है। इन अफसरों को गिरफ्तार न करते हुए ब्यूरो ने आबकारी विभाग से जुड़े 29 अफसरों के खिलाफ चालान पेश किया था।

चालान पेश करने के बाद इन सभी को 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन इन सभी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट से 18 अगस्त को अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई, जिसके बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद सभी को शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है।

29 अफसरों में से 7 रिटायर हो चुके हैं। बाकी बचे 22 अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर 2019 से 2023 के बीच 15 जिलों में पोस्टिंग के दौरान 90 करोड़ रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप है।

EOW ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि प्रदेश में 2100 करोड़ नहीं 3200 करोड़ रूपए का शराब घोटाला हुआ है। आबकारी विभाग नें सभी अधिकारियों का निलंबन आदेश जारी कर दिया है।

EOW ने गरीबपाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अलेख राम सिदार, प्रकाश पाल, ए. के. सिंह, आशीष कोसम, जे. आर. मण्डावी, राजेश जयसवाल, जी. एस. नुखटी, जे. आर. पैकरा, देवलाल वैद्य, ए. के. अनंत, वेदराम लहरे, एल.एल. ध्रुव, जनार्दन कोरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, राम कृष्णा मिश्रा, विकास कुमार गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडुजा, नवीन प्रताप भिंग, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनीक, मोहित कुमार जायसवाल, नीलू नोतानी और मंजू कसेर के खिलाफ चालान पेश किया था।

बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में EOW ने शनिवार को पांचवां पूरक चालान पेश किया था। 2100 पेज के चालान में EOW ने घोटाले में शामिल आबकारी अधिकारियों की भूमिका बताई। साथ ही आबकारी अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

आबकारी घोटाला मामले में EOW ने कार्रवाई करते हुए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अरूणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, औक त्रिलोक सिंह ढिल्लन को गिरफ्तार किया था।

यह भी पढ़ें : शराब घोटाला मामले में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ

दानिश अनवर

दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों का अनुभव है। द लेंस से पहले दैनिक भास्‍कर में इन्‍वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर, नवभारत में क्राइम रिपोर्टर, नईदुनिया में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पत्रिका अखबार में रिपोर्टर के तौर पर 10 साल काम किया। इन सभी अखबारों में दानिश अनवर ने विभिन्न विषयों जैसे- क्राइम, पॉलिटिकल, एजुकेशन, स्‍पोर्ट्स, कल्‍चरल और स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन स्‍टोरीज कवर की हैं। दानिश को प्रिंट का अच्‍छा अनुभव है। वह सेंट्रल इंडिया के कई शहरों में काम कर चुके हैं।

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