बिलासपुर की बिजली और जलभराव पर हाईकोर्ट सख्त, CSPDCL और निगम से मांगा नया शपथपत्र

Chhattisgarh high court

बिलासपुर। शहर में बिजली व्यवस्था और जलभराव की समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) और नगर निगम से नया शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बिजली व्यवस्था से जुड़े लंबित कामों के साथ-साथ बारिश के दौरान जलभराव की शिकायतों का भी पूरा ब्यौरा मांगा है।

हाईकोर्ट ने CSPDCL से शहर में खराब और जर्जर बिजली पोलों की स्थिति की जानकारी देने को कहा है। इसके अलावा प्रस्तावित और आवश्यक नए बिजली सब स्टेशनों से जुड़ी जानकारी भी शपथपत्र में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट यह जानना चाहता है कि बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए और कौन-कौन से काम अभी बाकी हैं।

जलभराव की शिकायतों का भी मांगा हिसाब

शहर में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव को लेकर भी हाईकोर्ट ने नगर निगम से विस्तृत जानकारी तलब की है। कोर्ट ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में आई शिकायतों का पूरा रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। इसमें यह बताना होगा कि कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया और कितनी अभी लंबित हैं।

कोर्ट ने लंबित शिकायतों और कामों को लेकर भी अधिकारियों से जवाब मांगा है। यदि किसी शिकायत या समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है तो उसकी वजह क्या है और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, इसकी जानकारी भी शपथपत्र में देनी होगी।

अगली सुनवाई से पहले देनी होगी पूरी रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने CSPDCL और नगर निगम को अगली सुनवाई से पहले सभी बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस रुख के बाद अब बिजली व्यवस्था, जलभराव और लंबित शिकायतों के निराकरण को लेकर संबंधित विभागों को ठोस जवाब देना होगा।

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