कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले (Kawardha) के बहुचर्चित होम थिएटर ब्लास्ट केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। शादी के तोहफे में विस्फोटक से भरा होम थिएटर देकर दूल्हे की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को हत्या, हत्या के प्रयास और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से जुड़ी धाराओं में दोषी माना।
शादी का गिफ्ट बना मौत का सामान
मामला कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र के चमारी गांव का है। वर्ष 2023 में हेमेंद्र मेरावी की शादी के बाद परिवार को मिले उपहारों में एक होम थिएटर भी था। जब परिवार ने उसे बिजली से जोड़कर चालू किया, तो अचानक जोरदार धमाका हो गया।
विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कमरे की छत और दीवारों तक को नुकसान पहुंचा। हादसे में दूल्हे हेमेंद्र मेरावी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके भाई राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए थे।
हादसा नहीं, रची गई थी हत्या की साजिश
शुरुआत में घटना को हादसा माना गया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को होम थिएटर के भीतर विस्फोटक लगाए जाने के सबूत मिले। घटनास्थल से विस्फोट के अवशेष, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, बारूदयुक्त मिट्टी और होम थिएटर का कार्टन समेत कई साक्ष्य बरामद किए गए।
पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी सरजू मरकाम का दुल्हन से प्रेम संबंध था और उसकी शादी किसी दूसरे युवक से होने के बाद उसने कथित तौर पर दूल्हे को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसी साजिश के तहत शादी के उपहारों के बीच विस्फोटक लगा होम थिएटर पहुंचाया गया।
किन धाराओं में हुई सजा?
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 और 5 के तहत दोषी माना। रिपोर्टों के मुताबिक, हत्या के दो मामलों में उम्रकैद तथा हत्या के प्रयास और विस्फोट से जुड़े अपराधों में भी सजा सुनाई गई है। आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।









