Sonam Wangchuk Hearing: लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक नेता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 16 फरवरी को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की पीठ के बजाय जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने मामले की सुनवाई की। वांगचुक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनकी हिरासत को गैरकानूनी और बिना ठोस आधार के बताया।
सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि वांगचुक सरकार के उन वादों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सवाल उठा रहे हैं जो 2019 के चुनावी घोषणापत्र में किए गए थे। उन्होंने अनशन का रास्ता चुना न कि हिंसा का। 2022 के बाद उनके किसी भाषण से कोई हिंसा नहीं हुई फिर भी उन्हें NSA के तहत जेल में रखा गया है।
सिब्बल ने हिरासत आदेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह ‘कॉपी-पेस्ट’ का काम है जिस पुलिस अधिकारी (SSP) की सिफारिश पर हिरासत हुई उसी की भाषा को जिला मजिस्ट्रेट ने शब्द-दर-शब्द कॉपी कर लिया। NSA के तहत हिरासत देने वाली अथॉरिटी को खुद अपनी संतुष्टि से फैसला लेना जरूरी है न कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट को कॉपी करना।
सुनवाई का सबसे अहम हिस्सा पेन ड्राइव को लेकर रहा। सिब्बल का दावा है कि सरकार ने जिन चार वीडियो के आधार पर वांगचुक को खतरनाक बताया और हिरासत में लिया वे वांगचुक को जेल में दी गई पेन ड्राइव में थे ही नहीं। कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाई और आदेश दिया कि 29 सितंबर 2025 को वांगचुक को दी गई पेन ड्राइव को जोधपुर जेल अधीक्षक वांगचुक की मौजूदगी में सील करके मैसेंजर के जरिए सीधे कोर्ट में पेश करे। राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता को इसकी पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
कोर्ट ने सरकार के भाषणों के ट्रांसक्रिप्ट पर भी सवाल उठाए और कहा कि सही ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। सिब्बल ने कहा कि कुछ शब्द ऐसे बताए गए हैं, जो वांगचुक ने कभी कहे ही नहीं। सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 में लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
अगली सुनवाई 19 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे होगी जब कपिल सिब्बल अपनी दलीलें जारी रखेंगे, पेन ड्राइव के कंटेंट से क्या साफ होगा और क्या यह वांगचुक की रिहाई का रास्ता खोलेगा यह अगली तारीख पर तय होगा।











