नई दिल्ली।लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है।
शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया और CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे फिलहाल इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट से 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई स्थगित करने को भी कहा है।
सुप्रीम कोर्ट पहले राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई के आदेश में कहा था कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत संबंधित एजेंसियों को मिली है तो कानून के अनुसार आरोपों का सत्यापन किया जाए। हाईकोर्ट ने CBI और ED से आगे की जांच की जानकारी देने को भी कहा था।
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़ा है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।











