J&K पुलिस ने अपने ही कांस्टेबल काे हिरासत में दी यातना, फिर कर दिया फर्जी FIR, सुप्रीम कोर्ट नाराज

July 23, 2025 2:28 PM
J&K Police

नई दिल्ली। यह पुलिस हिरासत में यातनाओं का शर्मनाक किस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर पुलिस (J&K Police) के कांस्टेबल को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही पीड़ित को 50 लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया।

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि हिरासत में यातना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निर्णय की तारीख से एक महीने के भीतर गिरफ्तार किया जाए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि पीड़ित के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक जनादेश को कायम रखने के लिए ऐसे निर्देश आवश्यक हैं।

पीठ पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

17 फरवरी, 2023 को, चौहान को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक ऐजाज अहमद नाइको द्वारा मादक पदार्थों के मामले से संबंधित जांच के सिलसिले में 20 फरवरी, 2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था।

चौहान ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर उन्हें हिरासत में लिया गया और लगातार छह दिनों तक क्रूर यातनाएँ दी गईं। उनके जननांग और अंडकोष काट दिए गए, उनके गुप्तांगों पर मिर्च छिड़की गई और उन्हें बिजली के झटके दिए गए, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें बेहोशी की हालत में कुपवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यातनाओं के बाद हद से बाहर हुए हालात

उनकी गंभीर चिकित्सा स्थिति के कारण, उन्हें पहले बारामूला के जिला अस्पताल में स्थानांतरित किया गया और फिर 26 फरवरी, 2023 को शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, सौरा भेज दिया गया। एसकेआईएमएस में, चौहान ने उप-निरीक्षक आशिक हुसैन के साथ, अपने अंडकोष के विच्छेदन से लगी चोटों की सर्जरी करवाई, जिसे उक्त उप-निरीक्षक एक पॉलीथीन बैग में अस्पताल लाए थे।

26 फरवरी, 2023 को मुन्नेर अहमद, उप-निरीक्षक और प्रभारी, पुलिस पोस्ट टाड, करनाह ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 309 के तहत दंडनीय अपराध के लिए चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

चौहान की पत्नी ने तुरंत कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर से संपर्क किया और अपने पति को हिरासत में क्रूर यातना देने और जानलेवा चोटें पहुंचाने के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हालांकि, एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। व्यथित होकर, उन्होंने कुपवाड़ा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया, जिन्होंने भी दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया।

अंततः चौहान ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा एफआईआर रद्द करने सहित अन्य राहत की मांग की।

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