शेयर बाजार में कहां-कहां किया निवेश? अफसरों काे अब लिखित में देनी होगी जानकारी

July 25, 2025 5:42 PM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की नियम शाखा ने सभी सचिवों,कमिश्नर और कलेक्टरों के लिए आदेश जारी किया है। यह आदेश शेयर मार्केट में निवेश के संबंध में हैं। सभी अधिकारियों को अपने निवेश की जानकारी लिखित में देनी होगी। इसके लिए एक फॉर्म भी जारी किया गया है। GAD Orders For Officers

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा है कि विषयांतर्गत संदर्भित अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में, उप-नियम (5) के खण्ड (1) में उप खण्ड (च) जोड़ा गया है। उक्त संशोधन में शेयर (Share), प्रतिभूतियाँ (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) व म्युचुअल फण्ड्स (Mutual Funds) को जंगम (चल) संपत्ति में शामिल किया गया है।

आदेश में आगे लिखा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (2-क) (3) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक, जंगम सम्पत्ति (Movable Property) के संबंध में उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अपने आपको आबद्ध किये गये प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करेगा, यदि संपत्ति का मूल्य 02 माह के मूल वेतन से अधिक है।

आदेश में आगे लिखा है कि निर्णय लिया गया है कि यदि कोई शासकीय सेवक स्वयं या कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान शेयर (Share), प्रतिभूतियाँ (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) व म्युचुअल फण्ड्स (Mutual Funds) या अन्य निवेश में कुल लेन-देन 06 माह के मूल वेतन से अधिक करता है, तो विहित प्राधिकारी को संलग्न प्रोफार्मा में सूचना देना अनिवार्य होगा।

स्पष्ट किया जाता है कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीदी-बिक्री (Intra day, BTST, Future and option (F&O)) को आचरण नियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित शासकीय सेवक छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के लिए भी कहा गया है।

इससे पहले राजपत्र में भी अधिकारियों के लिए यह आदेश जारी किया गया था कि किसी भी कर्मचारी-अधिकारी द्वारा इन माध्यमों में निवेश करना सरकारी सेवा आचरण नियम के विपरीत माना जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

नितिन मिश्रा

नितिन मिश्रा, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 3 वर्षों का अनुभव है। रायपुर में 2023 से द सूत्र में रिपोर्टर के तौर पर काम किया है। इस दौरान क्राइम, राजनीति, नगर निगम, आंदोलन और जनहित से जुड़ी खबरें की। द सूत्र के बाद सैटेलाइट चैनल TV 24 और ASIAN NEWS में काम किया। इस दौरान नितिन मिश्रा ने विभिन्न विषयों जैसे- क्राइम, पॉलिटिकल, एजुकेशन, कल्‍चरल, स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन स्‍टोरीज, डिफेंस और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की हैं। वर्तमान में नितिन पत्रकारिता एवं जनसंचार में Ph.D कर रहें हैं।

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