1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले LPG के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन जरूरी, अब तक 27 करोड़ ने कराया प्रमाणीकरण

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नई दिल्ली। सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) जरूरी होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी के साथ निर्धारित खुदरा कीमत (RSP) पर LPG रिफिल बुक करने के लिए पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

मंत्रालय के मुताबिक देश में 27.43 करोड़ यानी करीब 89.9 प्रतिशत LPG उपभोक्ता पहले ही बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को दोबारा कोई प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी और उनकी LPG रिफिल बुकिंग पहले की तरह जारी रहेगी।

जिन उपभोक्ताओं का अभी तक ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, उनके लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। उपभोक्ता LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय, डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर या संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी (OMC) के मोबाइल ऐप के जरिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा कर सकते हैं।

डिलीवरी के दौरान डिलीवरी कर्मचारी OMC के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मौके पर ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

OMC के मोबाइल ऐप के जरिए उपभोक्ता घर बैठे भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार अलग-अलग कंपनियों के ग्राहकों के लिए संबंधित ऐप उपलब्ध हैं। इंडेन ग्राहकों के लिए IndianOil ONE ऐप, भारत गैस ग्राहकों के लिए HelloBPCL ऐप और एचपी गैस ग्राहकों के लिए HP PAY ऐप पर प्रमाणीकरण कराया जा सकेगा।

मंत्रालय ने बताया है कि PMUY पोर्टल पर सेल्फ e-KYC पूरा करने से संबंधित वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों को वास्तविक और पात्र घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

मंत्रालय का कहना है कि आधार से कनेक्शन लिंक होने और उपभोक्ता के ऑथेंटिकेशन से डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शनों की पहचान करने में मदद मिलेगी तथा सब्सिडी वितरण को अधिक लक्षित बनाया जा सकेगा।

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