पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कृष्णानगर अदालत ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra)के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वे कई बार भेजे गए समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुईं।
मामला महिलाओं के अपमान और नफरत फैलाने वाले भाषण से जुड़ा है। शिकायत दर्ज होने के बाद अदालत ने महुआ मोइत्रा को पेश होने के लिए पूर्व-संज्ञान समन भेजे थे। अदालत के अनुसार उन्हें कई मौकों पर समन दिए गए, लेकिन वे अदालत नहीं पहुंचीं। मंगलवार को भी जज ने उन्हें अगले दिन पेश होने का आदेश दिया था। बुधवार को जब वे फिर नहीं आईं, तो तीसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दे दिया।
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि कोर्ट के आदेशों की बार-बार अनदेखी से लगता है कि आरोपी अदालत के निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। महुआ मोइत्रा के वकील ने अदालत को बताया कि वे किसी भी समय कोर्ट में पेश नहीं होंगी। अदालत ने इसे कानून की अदालत के प्रति सम्मान न होने के रूप में दर्ज किया।
वकील ने यह भी आशंका जताई कि अगर सांसद कोर्ट परिसर में आती हैं तो बाहर हंगामा या बदसलूकी हो सकती है। अदालत ने निर्देश दिया है कि गिरफ्तारी वारंट की तामील की रिपोर्ट 28 अगस्त को पेश की जाए। इसके बाद मामले की आगे की दिशा तय होगी।










