न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन का यूपी सरकार से बड़ा सवाल, बिना सूचना या सुनवाई के कैसे सील किया पूजास्थल

March 28, 2026 10:13 PM
Allahabad High Court

नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या वह बिना किसी सूचना के या संपत्ति मालिकों को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना किसी पूजा स्थल को सील कर सकती है।

18 मार्च को पारित एक आदेश में न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने राज्य से यह भी पूछा कि वह किस कानूनी अधिकार के तहत किसी पूजा स्थल को सील कर सकता है।न्यायालय ने राज्य से पूछा, “क्या याचिकाकर्ता को पूर्व सूचना जारी किए बिना या सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्माणाधीन पूजा स्थल को सील करने का कोई कानूनी अधिकार मौजूद है?”

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन

इसके अलावा न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या पूजा स्थल के परिसर के भीतर निर्माण आदि करने के मामले में मालिकों को राज्य से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की अदालत मुजफ्फरनगर जिले में एक मस्जिद को सील किए जाने के खिलाफ अहसान अली द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

अली ने बताया कि वह मुजफ्फरनगर के एक गांव में स्थित एक भूखंड का वैध स्वामी है। उसने यह जमीन प्रवीण कुमार जैन से 2019 में विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदी थी।यह बताया गया कि ज़मीन मालिकों द्वारा मस्जिद के चारों ओर घेरा बनाना शुरू करने के बाद अधिकारियों ने हाल ही में उस ज़मीन पर बनी मस्जिद को सील कर दिया। यह कार्रवाई इस आधार पर की गई कि निर्माण अवैध है और सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।याचिकाकर्ता के वकील, अधिवक्ता जगदीश प्रसाद मिश्रा ने कहा कि परिसर को सील करने से पहले उन्हें कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

इसके बाद न्यायालय ने राज्य से याचिका पर जवाब देने और उस कानून के बारे में जानकारी देने को कहा जिसके तहत कार्रवाई की गई थी।”राज्य द्वारा हलफनामे के साथ समर्थित विशिष्ट निर्देश प्राप्त किए जाएं और अगली सुनवाई की तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं,” न्यायालय ने आदेश दिया।हाल ही में उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद, इस मामले को 24 मार्च को न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था । हालांकि, उस दिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।

23 मार्च से, न्यायमूर्ति श्रीधरन की अध्यक्षता वाली पीठ 2021 और उसके बाद दायर की गई पारिवारिक न्यायालय की अपीलों, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत मामलों; राजनीतिक पेंशन मामलों, मानवाधिकार अधिनियम से संबंधित याचिकाओं और नियंत्रण आदेशों और यूपी सहकारी समिति अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है।रोस्टर में बदलाव से पहले, न्यायमूर्ति श्रीधरन की पीठ ने पूजा स्थलों के संबंध में, विशेष रूप से निजी संपत्तियों के अंदर प्रार्थना करने के अधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश और निर्णय पारित किए थे।

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