नई दिल्ली। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है।
इस फैसले से टीएमसी के महासचिव की कानूनी मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, जो पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने बुधवार को अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी और भोपाल की एक विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर नवंबर 2025 में दी गई रोक को हटा दिया।








