शराब घोटाले में रामगोपाल अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत, फिर भी जेल से नहीं होगी रिहाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद रामगोपाल अग्रवाल (Ramgopal Agrawal)को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की ओर से दर्ज शराब घोटाले के मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस बीडी गुरु की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद अग्रवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उनके खिलाफ अन्य मामलों में भी कार्रवाई चल रही है।

कोयला, शराब और चावल घोटाले में भी मांगी जमानत

रामगोपाल अग्रवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कोयला और शराब घोटाले से जुड़े मामलों के साथ ही ACB के चावल घोटाले के मामले में भी जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। इन मामलों में अभी उन्हें राहत नहीं मिली है। ऐसे में ACB के शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद भी उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

ED और ACB को नोटिस, दो हफ्ते बाद सुनवाई

हाईकोर्ट ने अन्य मामलों में दाखिल जमानत याचिकाओं पर ED और ACB को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन याचिकाओं पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होने की संभावना है। जमानत याचिकाएं जस्टिस एनके व्यास और जस्टिस राकेश मोहन पांडे की अदालतों में लगी हैं।

अब रामगोपाल अग्रवाल की जेल से रिहाई अन्य मामलों में जमानत मिलने पर निर्भर करेगी। फिलहाल हाईकोर्ट से मिली राहत केवल ACB के शराब घोटाले से जुड़े मामले तक सीमित है।

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