आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

supreme court on rahul gandhi

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शीशिर द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के आरोपों वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ 17 अगस्त को इस याचिका की सुनवाई करेगी।

मई में हाईकोर्ट ने CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED को आरोपों की जांच और सत्यापन करने तथा मामले में प्रगति से अवगत कराने का निर्देश दिया था।

राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती दी है और शीशिर की शिकायत के आधार पर शुरू की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाया है, जिसमें आरोप था कि उनके पास ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति है।उन्होंने अलग से कार्यवाही को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की भी मांग की है।

20 जुलाई को मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने CBI के शपथपत्र को असंतोषजनक पाया और इसे अपनी जांच की स्थिति का विवरण देते हुए नया शपथपत्र दायर करने को कहा।

हाईकोर्ट ने नोट किया कि ED ने अपनी ओर से आवश्यक कदम उठाए हैं और स्पष्ट किया कि अगर जांच में कोई कार्रवाई योग्य जानकारी मिलती है तो एजेंसी उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगी।

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