लेंस डेस्क । राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में आसाराम (Asaram) की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने आसाराम को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है। फिलहाल आसाराम पैरोल पर अहमदाबाद में इलाज करवा रहे हैं। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो मामलों में पीड़िता का बयान ही पर्याप्त साक्ष्य माना जाता है। हालांकि, दो अन्य आरोपियों शिल्पी और शरतचंद को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
मामला क्या था?
यह मामला अगस्त 2013 का है। आसाराम के जोधपुर स्थित मणाई आश्रम में उनकी ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। 2018 में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिस पर आज फैसला आया।
इसी बीच राम रहीम भी जेल से बाहर
दूसरी ओर, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम मंगलवार सुबह 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गए। यह उनकी 9 साल में 16वीं पैरोल है। राम रहीम 8 लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ रोहतक की सुनारिया जेल से निकले और करीब सवा नौ बजे सिरसा स्थित डेरे पहुंच गए। राम रहीम साध्वियों के यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं। इस साल जनवरी 2026 में उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली थी। जेल प्रशासन ने सुबह जल्दी उन्हें बाहर भेजा ताकि भीड़ न जुटे।
दरअसल, गुरमीत राम रहीम साल 2017 से जेल में हैं। अगस्त 2017 में साध्वियों के यौन शोषण के दो मामलों में उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई थी। जनवरी 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा बरकरार रखी। इसके अलावा, अक्टूबर 2021 में डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में CBI कोर्ट ने राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा दी थी लेकिन तीन साल बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में भी उन्हें बरी कर दिया।
आसाराम और राम रहीम दोनों ही विवादित धार्मिक गुरु हैं। आसाराम को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, जबकि राम रहीम को लगातार पैरोल मिल रही है। आसाराम को अब कोर्ट के आदेश के अनुसार तुरंत जेल सरेंडर करना होगा।









