नई दिल्ली। भारत के वित्त मंत्रालय ने विदेश आने जाने वाले यात्रियों के लिए सीमा शुल्क भत्तों में संशोधन किया है और 1 फरवरी की देर रात एक विशेष राजपत्र में बैगेज नियम 2026 प्रकाशित किए हैं।
2 फरवरी को 12:01 बजे से प्रभावी, हवाई या समुद्री मार्ग से लौटने वाले भारतीय निवासियों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए शुल्क-मुक्त सीमा 50,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए हो गई है। विदेशी पर्यटकों को अब 25,000 रुपए की अधिक छूट प्राप्त है (जो पहले 15,000 रुपए थी)।
यह सुधार एक दशक में में पहला बड़ा संशोधन है और यह मुद्रास्फीति और सरकार द्वारा 2028 तक अनुमानित 35 करोड़ वार्षिक हवाई यात्रियों के लक्ष्य से पहले सीमा औपचारिकताओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों को दर्शाता है।
आभूषण सीमा को भी युक्तिसंगत बनाया गया है: कम से कम एक वर्ष से विदेश में रहने वाली महिलाएं अब 40 ग्राम तक सोने के आभूषण शुल्क-मुक्त ला सकती हैं, जबकि अन्य यात्रियों के लिए यह सीमा 20 ग्राम है। तंबाकू, दो लीटर से अधिक शराब, आग्नेयास्त्र, बड़ी मात्रा में कारतूस, टेलीविजन और बिना जड़े कीमती धातुएँ जैसी उच्च शुल्क वस्तुएं रियायत सूची से बाहर रखी गई हैं।
यह भी पढ़ें : रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट, चांदी 23 हजार, सोना 7 हजार गिरा









