वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump)के व्हाइट हाउस से तीन प्रमुख मीडिया संस्थानों को बाहर करने के फैसले पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। संघीय जिला जज टिमोथी केली ने ट्रम्प प्रशासन को CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों की व्हाइट हाउस में एंट्री तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है। यह आदेश ट्रम्प की ओर से 18 सितंबर को लगाए गए प्रतिबंध के छह दिन बाद आया है।
कोर्ट ने प्रतिबंध पर 14 दिनों के लिए अस्थायी रोक लगाई है। इस दौरान इन तीनों मीडिया संस्थानों के पत्रकारों के प्रेस पास बहाल रखने होंगे। कोर्ट का यह आदेश अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि मुकदमे की आगे की सुनवाई तक स्थिति को बनाए रखने के लिए दिया गया अंतरिम आदेश है।
ट्रम्प ने 18 सितंबर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। ट्रम्प ने इन संस्थानों की रिपोर्टिंग को लेकर आपत्ति जताई थी और उन पर फर्जी तथा नकारात्मक खबरें प्रकाशित करने के आरोप लगाए थे।
इसके बाद तीनों मीडिया संस्थानों ने सोमवार को संघीय अदालत का रुख किया। उनकी दलील थी कि उनके पत्रकारों के प्रेस पास जिस तरीके से रद्द किए गए, वह अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में दिए गए प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तथा पांचवे संशोधन के तहत उचित प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन है।
जज टिमोथी केली ने अपने आदेश में कहा कि मीडिया संस्थानों ने यह दिखाने के लिए पर्याप्त आधार पेश किया है कि उन्हें उचित प्रक्रिया दिए बिना प्रेस पास से वंचित किया गया और उनकी कानूनी चुनौती में दम है। कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन के उस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से जरूरी था।
रॉयटर्स के मुताबिक, जज ने कहा कि सरकार के रिकॉर्ड में इस दावे के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक आधार नहीं है कि इन मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा था।
ट्रम्प प्रशासन ने अदालत में कहा था कि व्हाइट हाउस में मीडिया की पहुंच कोई अधिकार नहीं, बल्कि विशेषाधिकार है। प्रशासन ने आरोप लगाया कि इन मीडिया संस्थानों ने पेशेवर मानकों का पालन नहीं किया और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशील या गोपनीय जानकारी प्रकाशित की।
सरकार ने कोर्ट से मीडिया संस्थानों की याचिका खारिज करने की मांग की थी। हालांकि, जज ने फिलहाल प्रशासन के तर्क के आधार पर प्रतिबंध जारी रखने से इनकार कर दिया है।
अदालत का मौजूदा आदेश 14 दिनों के लिए है। यानी यह ट्रम्प प्रशासन के फैसले को स्थायी रूप से खत्म करने वाला अंतिम फैसला नहीं है। इस दौरान अदालत मामले की संवैधानिक और कानूनी दलीलों पर आगे सुनवाई करेगी।
यह मामला अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति प्रशासन द्वारा मीडिया की पहुंच को नियंत्रित करने की सीमा को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी बहस बन गया है। कोर्ट का अंतरिम आदेश इसी विवाद पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बीच CNN, MS NOW और Politico को फिलहाल व्हाइट हाउस पहुंच उपलब्ध कराता है।











