रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने सरकारी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय कर दी है। अब अलग-अलग पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 या 21 वर्ष होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह फैसला सरकारी भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाने और संयुक्त भर्ती परीक्षा के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए लिया गया है।
अलग-अलग विभागों के नियमों से भर्ती में आ रही थी परेशानी
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, नवा रायपुर ने शासन को बताया था कि विभिन्न विभागों से मिलने वाले भर्ती प्रस्तावों में समान पदों के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित है। इससे संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करने और चयनित उम्मीदवारों को विभाग आवंटित करने में कठिनाई हो रही थी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 9 सितंबर की विभागीय अधिसूचना में वर्गीकृत सात समूहों के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की है।
इन तीन समूहों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष
सरकार के आदेश के मुताबिक, समूह-1 की तृतीय श्रेणी अभियांत्रिकी सेवा, समूह-2 के स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पदों और समूह-3 की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी शैक्षिक सेवा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
चार समूहों में 18 साल के उम्मीदवार भी कर सकेंगे आवेदन
समूह-4 की वर्दीधारी सेवा, समूह-5 की विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवा, समूह-6 के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल स्तर के पदों तथा समूह-7 की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के हाई स्कूल स्तर के पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, समूह-4 और समूह-5 में जिन पदों के लिए स्नातक या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता जरूरी है, उनमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष ही रहेगी।
विज्ञापन वाले साल की 1 जनवरी से होगी उम्र की गणना
सरकार ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु की गणना भर्ती विज्ञापन जारी होने वाले वर्ष की 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए, वर्ष 2026 में जारी होने वाले भर्ती विज्ञापनों के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 की स्थिति में तय होगी।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके साथ ही संबंधित विभागों के सेवा भर्ती नियमों में न्यूनतम आयु सीमा से जुड़े प्रावधान स्वतः संशोधित माने जाएंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को नए नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, आदेश में अधिकतम आयु सीमा या आयु संबंधी छूट में किसी बदलाव का उल्लेख नहीं है।









