नक्सली रामचंद्र के एनकाउंटर की SIT जांच से हाई कोर्ट का इंकार, कहा – मानवाधिकार का पालन किया गया

Anti Naxal Operation

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने करीब तीन हफ्ते पहले पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कट्‌टा रामचंद्र रेड्‌डी के संबंध में लगी याचिका में बड़ा फैसला सुनाया है। इस नक्सली एनकाउंटर केस में राज्य सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। हाई कोर्ट ने इस एनकाउंटर की एसआईटी जांच से इंकार कर दिया है।

मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांड रामचंद्र के बेटे राजा चंद्र ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि फोर्स ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय गाइड लाइन के अनुसार ही कार्रवाई की है।

इस याचिका में 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया।

22 सितंबर 2025 की मुठभेड़ में नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में केंद्रीय समिति के सदस्य राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी मारे गए। इन दोनों पर छत्तीसगढ़ राज्य में 40-40 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

यह भी पढ़ें : माओवादियों को तगड़ा झटका, मुठभेड़ में केंद्रीय समिति के सदस्य राजू दादा और कोसा दादा मारे गए

दानिश अनवर

दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों का अनुभव है। द लेंस से पहले दैनिक भास्‍कर में इन्‍वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर, नवभारत में क्राइम रिपोर्टर, नईदुनिया में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पत्रिका अखबार में रिपोर्टर के तौर पर 10 साल काम किया। इन सभी अखबारों में दानिश अनवर ने विभिन्न विषयों जैसे- क्राइम, पॉलिटिकल, एजुकेशन, स्‍पोर्ट्स, कल्‍चरल और स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन स्‍टोरीज कवर की हैं। दानिश को प्रिंट का अच्‍छा अनुभव है। वह सेंट्रल इंडिया के कई शहरों में काम कर चुके हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related Stories