दो नाबालिग बहनों के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्रकैद

Balodabazar

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार (Baloda Bazar) जिले की विशेष अदालत ने दो नाबालिग बहनों के अपहरण और यौन उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों में 23 वर्षीय आरोपी सनत साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया।

पुलिस के मुताबिक, पहला मामला वर्ष 2022 में सिमगा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के लापता होने से जुड़ा था। आरोप है कि सनत साहू ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा किया और उसका यौन शोषण किया। इसके बाद अगस्त 2024 में आरोपी ने उसकी छोटी नाबालिग बहन को भी कथित तौर पर बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया।

दोनों मामले सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों नाबालिग बहनों को महाराष्ट्र से बरामद किया और उनके परिवार को सौंपा।

विशेष प्रकरण क्रमांक 71/2024 और 72/2024 में अदालत ने आरोपी को पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट और अपहरण-दुष्कर्म से संबंधित धाराओं में दोषी माना। दोनों मामलों में एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास समेत अन्य सजाएं सुनाई गई हैं। अदालत ने दोनों मामलों की सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है।

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को दोनों पीड़ित बहनों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा और उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने की अपील की है। पुलिस ने किसी बच्चे के लापता होने पर तत्काल डायल-112 या नजदीकी थाने में सूचना देने की सलाह दी है।

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