विष्णुदेव साय सरकार का पेंशनरों को झटका, अशासकीय महाविद्यालयों की पेंशन-ग्रेच्युटी निरस्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने चौथे वेतनमान के आधार पर देय पेंशन तथा पांचवें वेतनमान के आधार पर दी जाने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर से 1 सितंबर 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय 22 जुलाई 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय के अनुपालन में लिया गया है। आदेश में विभागीय प्रस्ताव को नियमों में प्रावधान तथा लोकहित में नहीं होने के कारण अमान्य किए जाने का उल्लेख भी है।

आदेश के अनुसार, 12 अक्टूबर 2010 के विभागीय आदेश के तहत अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनरों को चौथे वेतनमान के आधार पर देय पेंशन तथा पांचवें वेतनमान के आधार पर दिए जाने वाले पेंशन/ग्रेच्युटी को अब तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

सरकार ने लंबित मामलों में उचित विधिक पैरवी के लिए महाधिवक्ता से परामर्श लेने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश की प्रतिलिपि महाधिवक्ता कार्यालय, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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