स्कूलों में मंत्रोच्चार के खिलाफ याचिका खारिज, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

Chhattisgarh high court

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं मानी।

याचिका में राज्य के सरकारी स्कूलों में होने वाले मंत्रोच्चार पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस प्रकार की धार्मिक गतिविधियां संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं।

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

इस फैसले के बाद फिलहाल राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रचलित व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मंत्रोच्चार को लेकर सरकार की मौजूदा नीति यथावत रहेगी।

हालांकि, हाई कोर्ट के विस्तृत आदेश के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अदालत ने किन कानूनी आधारों पर याचिका खारिज की और अपने फैसले में क्या टिप्पणियां की हैं।

दानिश अनवर

दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों का अनुभव है। द लेंस से पहले दैनिक भास्‍कर में इन्‍वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर, नवभारत में क्राइम रिपोर्टर, नईदुनिया में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पत्रिका अखबार में रिपोर्टर के तौर पर 10 साल काम किया। इन सभी अखबारों में दानिश अनवर ने विभिन्न विषयों जैसे- क्राइम, पॉलिटिकल, एजुकेशन, स्‍पोर्ट्स, कल्‍चरल और स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन स्‍टोरीज कवर की हैं। दानिश को प्रिंट का अच्‍छा अनुभव है। वह सेंट्रल इंडिया के कई शहरों में काम कर चुके हैं।

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