बाली। इंडोनेशिया (Indonesia) की डेनपसार जिला अदालत ने ऑनलाइन जुआ चलाने के मामले में 35 भारतीय नागरिकों को दोषी ठहराया है। अदालत ने पीयूष शर्मा और यश राज सिंह गौड़ को ढाई-ढाई साल, जबकि बाकी 33 लोगों को दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई है।
दो विला से चल रहा था ऑनलाइन जुए का कारोबार
यह मामला फरवरी 2026 में सामने आया था। बाली के बादुंग और तबानन जिलों में स्थित दो विला से ऑनलाइन जुए का संचालन किया जा रहा था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीयूष शर्मा लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट जैसी व्यवस्थाएं संभालता था, जबकि यश राज सिंह गौड़ सोशल मीडिया के जरिए जुए की वेबसाइट का प्रचार करता था।
आरोपियों ने खुद को मानव तस्करी का शिकार बताया
सुनवाई के दौरान आरोपियों ने दावा किया कि वे अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी के शिकार हैं। अदालत ने उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने और गलती स्वीकार करने जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष की मांग से कम सजा सुनाई।
अदालत के मुताबिक, सजा पूरी होने के बाद दोषियों को भारत वापस भेजा जा सकता है। उनके दोबारा इंडोनेशिया आने पर भी रोक लगाई जा सकती है।











