नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आज हिंदी में एक नई जन-सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को अदालत के महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल सारांश उपलब्ध कराना है। यह घोषणा हिंदी दिवस के अवसर पर की गई।
नई सेवा के तहत सुप्रीम कोर्ट के चुने हुए महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों के साथ सरल हिंदी में सारांश दिया जाएगा। साथ ही, लगभग 15 से 30 मिनट का दैनिक हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी उपलब्ध कराया जाएगा। सारांश के साथ संबंधित आधिकारिक फैसले का लिंक भी दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवश्यक व्यवस्था पूरी होने के बाद यह सेवा जल्द शुरू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों, मुकदमेबाजों और खासकर दिव्यांगजनों के लिए जानकारी तक पहुंच आसान बनाना है। सरल भाषा तथा ऑडियो-वीडियो प्रारूप का उपयोग उन लोगों के लिए भी लाभकारी होगा, जिन्हें लंबे कानूनी दस्तावेज पढ़ने या समझने में कठिनाई होती है।
यह सेवा शुरू में हिंदी में उपलब्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा।
अन्य रिपोर्टों के अनुसार, इस सेवा का नाम जन सूचना सेवा (Jan Soochna Seva) बताया गया है। कोर्ट के प्रेस बयान के अनुसार, इसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच को अधिक समावेशी बनाना और भारतीय भाषाओं के सम्मान को न्यायिक जानकारी के प्रसार से जोड़ना है। इससे देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के नागरिक अपनी परिचित भाषा में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की संक्षिप्त और सरल जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।









