रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के व्यस्ततम इलाकों मालवीय रोड, सदर बाज़ार, एमजी रोड और शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने डीसीपी सेंट्रल जोन कार्यालय से मिले प्रस्ताव पर जारी किया है। ट्रैफिक दबाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावशील रहेगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। संबंधित मार्गों पर किसी भी तरह की रैली, शोभायात्रा, जुलूस या धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन मार्गों पर प्रतिदिन भारी यातायात रहता है, जिससे प्रदर्शन या जुलूस की स्थिति में आमजन को गंभीर असुविधा होती है और आपात सेवाएं भी प्रभावित होती हैं।
गौरतलब है कि इन मार्गों पर पूर्व में भी धरना-प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगाई जा चुकी है। उस समय वर्तमान कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला रायपुर के एसपी थे, जबकि मौजूदा वित्त मंत्री ओपी चौधरी तब कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया था।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शहर के व्यावसायिक केंद्र माने जाने वाले इन इलाकों में पीक आवर्स के दौरान जाम की स्थिति आम हो जाती है। ऐसे में प्रशासन ने ट्रैफिक सुगमता और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है।
प्रशासन ने नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि वे वैकल्पिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।










