रायपुर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में आयोजित कथित अश्लील नृत्य कार्यक्रम के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आयुक्त कार्यालय से 16 जनवरी 2026 को यह आदेश जारी हुआ है। आदेश के अनुसार, डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम ने 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026 के बीच मैनपुर ब्लॉक के उरमाल गांव में आयोजित ‘ऑपेरा’, जिसमें नृत्य-नाटक-संगीत कार्यक्रम होना था, की अनुमति प्रदान की थी।

आदेश में उल्लेख है कि उक्त कार्यक्रम के दौरान अश्लील नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिनके वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए। इसके अलावा इस संबंध में छायाचित्र और समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हुईं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर मामला गंभीर माना गया।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि 9 जनवरी 2026 की रात स्वयं डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। इसके बावजूद उन्होंने कार्यक्रम को रोकने या किसी प्रकार की कार्रवाई करने की पहल नहीं की। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम की अनुमति नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध दी गई थी।
मामले की जांच अपर कलेक्टर, गरियाबंद ने की, जिसकी रिपोर्ट 14 जनवरी 2026 को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में डिप्टी कलेक्टर के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया। इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया।
इन तथ्यों के आधार पर रायपुर संभाग आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(1)(क) के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।
निलंबन अवधि के दौरान डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम का मुख्यालय जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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