रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Govt) ने राज्य में होने वाली सीधी भर्तियों के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के नए प्रारूप के अनुसार अब चतुर्थ श्रेणी से लेकर तृतीय और द्वितीय श्रेणी के कई पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बदल दी जाएगी।
नए प्रारूप के अनुसार भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, माली, हेल्पर, केयरटेकर और अर्दली जैसे चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए अब न्यूनतम योग्यता 10वीं या 8वीं नहीं बल्कि 12वीं पास तय की गई है।
इस फैसले के बाद आने वाले समय में सरकारी विभागों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नए नियमों के तहत संचालित होगी।
सरकार ने इस बदलाव के पीछे अलग-अलग विभागों में समान पदों के लिए अलग-अलग योग्यता तय होने को कारण बताया है। भर्ती के दौरान बार-बार सामने आने वाले विवाद और कानूनी अड़चनों को खत्म करने के लिए अब ‘समान पद, समान योग्यता’ का नियम लागू किया जा रहा है।
पटवारी और छात्रावास अधीक्षक पदों के लिए अब 12वीं पास के साथ एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य किया जाएगा। वहीं आरक्षक, जेल प्रहरी और वनरक्षक जैसे मैदानी पदों के लिए भी 12वीं पास न्यूनतम योग्यता रखी गई है।
सहायक ग्रेड-3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सख्त नियम
सहायक ग्रेड-3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो और स्टेनो टाइपिस्ट जैसे पदों के लिए अब स्नातक के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग/डेटा एंट्री स्पीड अनिवार्य होगी। सहायक ग्रेड-3 के लिए 5000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की टाइपिंग गति जरूरी होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित की गई है। स्टेनोग्राफर के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की शॉर्टहैंड स्पीड अनिवार्य होगी।
सरकार ने तकनीकी पदों की योग्यता भी स्पष्ट कर दी है। सहायक प्रोग्रामर के लिए MCA, MSc IT/Computer Science या BE/BTech अनिवार्य होगा। उप अभियंता सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पदों के लिए डिप्लोमा या BE/BTech योग्यता तय की गई है।
विभागों को 25 मई तक जवाब देने का अल्टीमेटम
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से 25 मई 2026 तक इस प्रारूप पर अभिमत मांगा है। विभागों को साफ चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय तक जवाब नहीं दिया गया तो माना जाएगा कि वे नए नियमों से सहमत हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए नियम लागू होने के बाद पुराने भर्ती नियम स्वतः संशोधित माने जाएंगे। यानी आने वाले समय में जारी होने वाले सभी भर्ती विज्ञापन नई शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर ही जारी होंगे।
यह नया नियम राज्य के लगभग सभी विभागों में लागू होगा। हालांकि विधि विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के कुछ विशिष्ट संवर्गों को इससे बाहर रखा गया है।
सरकार का दावा है कि नए नियमों से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और शासकीय कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब नई योग्यता के मुताबिक खुद को तैयार करना होगा।
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