जिस मामले को लेकर Meenakshi Natarajan का नामांकन हुआ रद्द, न्यायालय ने उसे किया खत्म


नई दिल्ली। नामपल्ली के चतुर्थ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को एआईसीसी प्रभारी (Meenakshi Natarajan)और छह अन्य लोगों के खिलाफ दायर याचिका को अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर वापस कर दिया। कारण यह था कि याचिका में चार प्रत्यर्थी पूर्व या वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं।

मध्य प्रदेश के रिटर्निंग अधिकारी ने (Meenakshi Natarajan)की राज्यसभा उम्मीदवारी खारिज कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने शपथ-पत्र में इस याचिका का विवरण नहीं दिया था।एक 47 वर्षीय महिला ने सितंबर 2025 में कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नारायणपेट के कुंभम शिव कुमार रेड्डी ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया और धमकी दी।

शिकायत के आधार पर हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में 2022 में और बेंगलुरु के कुब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में 2023 में मामला दर्ज किया गया था।बाद में, कथित पीड़िता ने कांग्रेस नेताओं जैसे मीनाक्षी नटराजन सहित अन्य नेताओं से संपर्क किया और उनसे शिव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन वे शिव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके।

इसके बाद पीड़िता ने नामपल्ली कोर्ट में सात व्यक्तियों के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मीनाक्षी नटराजन भी शामिल थीं, और कोर्ट से कानून के अनुसार उन्हें सजा देने की मांग की।प्रत्यर्थियों के वकीलों द्वारा दी गई जानकारी और शुक्रवार को याचिका की जांच के आधार पर कोर्ट ने याचिका वापस कर दी।

इस बीच, नामपल्ली कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि कोई मुझे अगवा करना चाहता था या नहीं। जब मैं कोर्ट में प्रवेश कर रही थी, तो कुछ लोगों ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया।”

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