नई दिल्ली। Khan Sir उर्फ फैजल खान को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। अदालत ने खान सर पर पुलिस द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है।
इसका मतलब यह हुआ है कि फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी के साथ अदालत पुलिस से कहा है कि वो खान सर का आपराधिक इतिहास और केस डायरी भी उपलब्ध कराए। मामले में अगली अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
2 जून की रात को खान सर यानि फैजल खान के कोचिंग के बाहर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। शुरू में खान सर ने दावा किया कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया।
खान सर के गार्ड ने चलाई गोली
लेकिन बाद में एक वीडियो सामने आया, जिसमें खान सर के गार्ड की ओर से ही गोली चलाई जा रही है। वीडियो आने के बाद पूरा मामला पलट गया। खान सर के दोनों गार्डों को हिरासत में ले लिया गया। फिर खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पटना में दो कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की चर्चा देश भर में है।









