Cough syrup banned after child deaths: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप के नमूनों में गुर्दे की क्षति से जुड़े विषाक्त पदार्थ नहीं थे।राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और अन्य एजेंसियों के वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का दौरा किया और सिरप पिलाने के बाद बच्चों की मौत की खबर मिलने के बाद नमूने एकत्र किए।
परीक्षणों से पता चला कि किसी भी नमूने में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं था जैसा कि कुछ अख़बारों ने प्रकाशित किया था । राज्य के अधिकारियों ने भी तीनों तत्वों की अनुपस्थिति की पुष्टि के लिए नमूनों की जाँच की। इस बीच केंद्र ने बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल को सीमित करने की सलाह जारी की है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने विशेष रूप से कहा है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएँ नहीं दी जानी चाहिए और आमतौर पर पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ये दवाएँ उपयुक्त नहीं हैं। गौरतलब है कि यह एडवायजरी हमेशा से मौजूद है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ़ सिरप नहीं पिलाना चाहिए।
क्या कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने
परामर्श में कहा गया है कि बच्चों में खांसी के ज़्यादातर मामले स्वतः ही ठीक होने वाली बीमारियाँ हैं जो बिना दवा के ठीक हो जाती हैं, और हाइड्रेशन, आराम और सहायक देखभाल ही उपचार का पहला चरण होना चाहिए। निर्माताओं को उत्पादन नियमावली का पालन करने और कई दवाओं के संयोजन से बचने के साथ-साथ माता-पिता को दवाओं के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए कहा गया है।
छिंदवाड़ा में 15 दिनों में किडनी फेल होने से नौ बच्चों की मौत के बाद खतरे की घंटी बज गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक ज़हरीला पदार्थ मिला हुआ था।किडनी बायोप्सी से बच्चों के शरीर में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की पुष्टि हुई।अधिकांश पीड़ितों को कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप दिए गए थे।
मिलावट से इनकार
छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने जिले भर में दोनों सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया और डॉक्टरों, फार्मेसियों और अभिभावकों को तत्काल परामर्श जारी किया।इसके बाद राजस्थान से ऐसी खबरें आईं कि तीन बच्चों की मौत का कारण खांसी की दवाइयां थीं।स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सिरप में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल नहीं है, जो कभी-कभी डाइएथिलीन या एथिलीन ग्लाइकॉल संदूषण का स्रोत हो सकता है।
यह सिरप डेक्सट्रोमेथोर्फन-आधारित था, जो बच्चों के लिए प्रस्तावित नहीं था।राजस्थान से लिए गए नमूनों की जाँच की जा रही है और सिरप बनाने वाली कंपनी की भी जाँच की जा रही है। राज्य सरकार ने मुफ़्त में वितरित होने वाले जेनेरिक सिरप की आपूर्ति करने वाली कंपनी केसन फार्मा के सभी उत्पादों की ‘गहन जाँच’ के आदेश दिए हैं।राजस्थान में इस विवाद ने तब नाटकीय मोड़ ले लिया जब एक वरिष्ठ डॉक्टर ने इसकी सुरक्षा साबित करने के लिए सार्वजनिक रूप से सिरप पी लिया। कुछ घंटों बाद उनकी हालत बिगड़ गई; उन्हें अपनी कार में बेहोशी की हालत में पाया गया।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की एडवाइजरी में क्या है
- 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निषेध: 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और जुकाम की दवाएँ न तो दी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए।
- 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सावधानी: ये दवाएँ आमतौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रस्तावित नहीं हैं, और किसी भी उपयोग से पहले सावधानीपूर्वक नैदानिक मूल्यांकन, कड़ी निगरानी और खुराक संबंधी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- गैर-औषधीय उपाय: बच्चों में खांसी और जुकाम के प्रबंधन के लिए पर्याप्त पानी , आराम और सहायक देखभाल प्राथमिक उपाय होना चाहिए।
- उचित दवा खरीदी: स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को सलाह दी जाती है कि वे उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों के तहत निर्मित और फार्मास्युटिकल-ग्रेड एक्सीपिएंट्स से तैयार उत्पादों की खरीद और वितरण सुनिश्चित करें।
जांच और निष्कर्ष
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के विशेषज्ञों की एक संयुक्त टीम ने मामलों की जाँच की।
- परीक्षणों से पता चला कि कफ सिरप के नमूनों में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) या एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) की मौजूदगी नहीं है, जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुँचाने के लिए जाने जाते हैं।
- एक मामला लेप्टोस्पायरोसिस के लिए पॉजिटिव पाया गया, और आगे की जाँच जारी है।