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‘किसी के नियंत्रण में नहीं है रामदेव’, यह कहते हुए हाईकोर्ट ने लगा दिया अवमानना का केस

Lens News Network
Last updated: May 2, 2025 6:17 pm
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DELHI HC ON RAMDEV
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लेंस ब्यूरो। DELHI HC ON RAMDEV : दिल्ली उच्च न्यायालय ने रूह अफजा प्रकरण में बाबा रामदेव की जमकर लताड़ लगाई है । कोर्ट ने कहा है कि योग चिकित्सक रामदेव “किसी के नियंत्रण में नहीं हैं” और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। महत्वपूर्ण है कि न्यायालय ने इसके पूर्व उनकी विवादास्पद “शरबत जिहाद” टिप्पणी को लेकर उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया था।

ये भी पढ़ें : पाकिस्‍तान नहीं जाएंगे छत्‍तीसगढ़ में बगैर नागरिकता के रह रहे हिंदू, 10 दिन में रायपुर आए पाकिस्‍तानी भी यहीं रहेंगे

पिछली सुनवाई में दी गई थी चेतावनी

22 अप्रैल को पिछली सुनवाई में अदालत ने इससे पहले उन्हें भविष्य में हमदर्द पर कोई बयान जारी नहीं करने या वीडियो साझा नहीं करने के साथ साथ पुराने वीडियो हटाने का आदेश दिया था।

ये भी पढ़ें : जब गांधी ने श्रमिकों की मांग को लेकर, मोटरकार में बैठना छोड़ दिया

मना करने के बावजूद शेयर किया वीडियो

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने गुरुवार को कहा कि अदालत के निर्देशों के बावजूद रामदेव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए एक वीडियो कसती किया है। जिसके बाद न्यायमूर्ति बंसल ने कहा ” उनका हलफनामा और यह वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना के दायरे में आते हैं। मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा। हम उन्हें यहां बुला रहे हैं।”

TAGGED:Delhi High CourtRAMDEV BABARooh AfzaSHARBAT ZIHAD
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