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दिल्‍ली में अब नवंबर से नो फ्यूल नीति, चलन से बाहर होंगे पुराने वाहन

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ByLens News Network
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Published: July 8, 2025 9:24 PM
Last updated: July 8, 2025 9:24 PM
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old vehicles in delhi
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नई दिल्ली। दिल्ली में पुराने वाहनों (एंड ऑफ लाइफ) के खिलाफ शुरू होने वाला अभियान अब नवंबर से लागू होगा। इसका मतलब है कि 31 अक्टूबर तक इन वाहनों को पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो सकेगा। मंगलवार को हुई कमीशन (फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) CAQM की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिल्ली सरकार के अनुरोध पर CAQM ने पुराने वाहनों को ईंधन न देने के नियम को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि दिल्ली सरकार 1 नवंबर तक ANPR (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) कैमरों की तकनीकी समस्याओं को हल कर लेगी।

मीडिया खबरों के अनुसार CAQM जल्द ही इस बारे में संशोधन जारी करेगा। 1 नवंबर से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के प्रमुख शहरों जैसे गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गुरुग्राम और सोनीपत में भी पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगेगी। CAQM ने इस नीति को वापस नहीं लिया है, बल्कि बेहतर तैयारी के लिए समय दिया गया है।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव ने बैठक में तर्क दिया कि दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर लगे ANPR कैमरे पूरी तरह प्रभावी नहीं हैं और इनमें वाहनों की पहचान में समस्याएं आ रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह नियम केवल दिल्ली में लागू हुआ और एनसीआर में नहीं, तो पुराने वाहन पड़ोसी राज्यों में जाकर ईंधन भरवा सकते हैं। इससे प्रदूषण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य प्रभावित होगा।

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