छत्तीसगढ़ में 13 सेवाएं अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में

Public Service Guarantee

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सरकारी कामों में तेजी लाने के लिए करीब 13 सर्विसेस को पब्लिक सर्विस गारंटी (Public Service Guarantee) एक्ट के तहत लाया गया है, ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलें। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया समय में पूरी होंगी।

नई व्यवस्था के तहत, इन 13 सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन अफसरों को करना होगा। यदि कोई विभाग समय पर सर्विस मुहैया नहीं कराता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यह प्रणाली न केवल सरकारी कामकाज को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएगी, बल्कि नागरिकों और व्यवसायियों के बीच सरकार के विश्वास को भी मजबूत करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिलें। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 13 महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सुधार न केवल जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, बल्कि राज्य में निवेश और विकास को भी नई गति देगा।

Public Service Guarantee में इन सेवाओं को मिलेगा लाभ

इस नई व्यवस्था में पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से संबंधित अनुमति मिलने जैसी सर्विसेत शामिल हैं। पहले इन सेवाओं में देरी के कारण व्यवसायियों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब तय समयसीमा के साथ यह सुनिश्चित होगा कि आवेदनों का निपटारा जल्द से जल्द हो।

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