रात में देर से मिली फाइल तो उमर खालिद और शरजील की जमानत पर सुनवाई से जज का इंकार

September 12, 2025 4:52 PM
Umar Khalid and Sharjeel case

नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा द्वारा जमानत की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

यह मामला न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था । न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने आज इन मामलों पर सुनवाई करने में कठिनाई व्यक्त करते हुए कहा कि पूरक सूची की फाइलें रात 2.30 बजे ही प्राप्त हुईं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सी.यू. सिंह उमर खालिद की ओर से, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी फातिमा की ओर से और सिद्धार्थ दवे शरजील इमाम की ओर से उमस्थित थे।

ये याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2 सितंबर को दिए गए उस फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं जिसमें उनकी ज़मानत याचिकाएँ खारिज कर दी गई थीं। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था।

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