यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु को मिली रात डेढ़ बजे जमानत

February 28, 2026 2:34 PM

नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट में 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन करने के मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी है।

रात डेढ़ बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चिब को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया कोर्ट ने चिब को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और अपने इलेक्ट्रॉनिक गजट जमा करने का निर्देश दिया है।

पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कल देर रात चिब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया और चिब की सात दिनों की हिरासत की मांग की थी। चिब की ओर से भी जमानत याचिका दायर की गई। उसके बाद कोर्ट ने चिब को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि रिमांड की अवधि आज ही खत्म हो रही थी।अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा कि क्राइम ब्रांच उदय भानु चिब की पीसी रिमांड बढ़ाने के कारणों को स्पष्ट नहीं कर पाई है।

अधिवक्ता रूपेश सिंह भदौरिया ने बताया कि चिब पहले से चार दिनों की पुलिस कस्टडी में थे। उन्हें सुबह 6 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, लेकिन सुनवाई रात करीब 1:30 बजे ही शुरू हो गई।

इससे पहले मंगलवार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बताया था कि 20 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में हुए “शर्टलेस प्रदर्शन” के सिलसिले में उदय भानु चिब समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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