स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया समेत स्वास्थ्य और फार्मेसी अधिकारियों को हाईकोर्ट ने दिया कारण बताओ नोटिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग और राज्य फार्मेसी (Pharmacy)काउंसिल के वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने पूछा है कि पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति के उसके पुराने आदेश का पालन समय पर क्यों नहीं किया गया।

मामला छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जुड़ा है। 3 मार्च 2026 को उच्च न्यायालय ने तत्कालीन रजिस्ट्रार अश्वनी गुरडेकर को पद से हटाने का आदेश दिया था। अदालत का मानना था कि वे निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते। इसके बाद 15 मई 2026 को न्यायालय ने राज्य सरकार और फार्मेसी काउंसिल को आठ सप्ताह के अंदर नए पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।

निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद नियुक्ति नहीं हुई। इस पर डॉ. राकेश गुप्ता ने अवमानना याचिका दायर की। 26 अक्टूबर 2026 को उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, स्वास्थ्य संचालक संजीव झा और छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

अदालत ने इन अधिकारियों को तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। उन्हें बताना होगा कि न्यायालय के आदेश का पालन निर्धारित समय में क्यों नहीं हुआ और उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

यह मामला फार्मेसी काउंसिल में महत्वपूर्ण पद पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति से जुड़ा है। अब संबंधित अधिकारियों को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा।

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