केरल हाईकोर्ट का आदेश, पूर्व सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ FIR दर्ज हो

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी बेटी टी. वीणा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामला कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) और वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है।

आरोप है कि 2018-19 में CMRL ने एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को मासिक 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया, लेकिन कंपनी ने कोई सेवा नहीं दी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है और उसने केरल पुलिस के साथ जानकारी साझा की थी। इसके बावजूद राज्य पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय विशेष जांच टीम (SIT) बनाई थी। कोर्ट में ED ने FIR दर्ज करने का समर्थन किया, जबकि राज्य सरकार ने याचिका की सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई।

यह मामला करीब सात साल पुराना है और राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। ED के अलावा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) भी जांच कर रहा है। एक दिन पहले हाईकोर्ट ने CMRL की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें ED की जांच रद्द करने की मांग की गई थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी।

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