नगर निगम ने कहा – मकान और दुकान अवैध
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी (65 वर्ष) के खिलाफ अब नगर निगम ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। नगर निगम का बुलडोजर (Bulldozer) आरोपी के अवैध मकान और दुकान को ध्वस्त करने के लिए तैयार है।
रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने खुद आरोपी के घर और दुकान पर नोटिस चस्पा करवाया है।
जांच में पाया गया कि आरोपी का मकान और दुकान नगर निगम के नियमों के खिलाफ अवैध रूप से निर्मित है। नोटिस जारी होने के बाद तय समयसीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन पर आधारित है, लेकिन घटना के संदर्भ में इसे अपराधी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
यह मामला रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी इलाके में चूड़ियों की दुकान चलाता था और साथ ही चॉकलेट, नड्डा-मुर्रा जैसी चीजें भी बेचता था।
पुलिस जांच के अनुसार, उसने 7 से 11 जनवरी 2026 के बीच अपने ही मोहल्ले की 9 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट और खाने-पीने की चीजों का लालच देकर कई बार अपने घर बुलाया और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। बच्ची को धमकाया गया कि किसी को बताने पर जान से मार दिया जाएगा, जिसके कारण वह डर से चुप रही।
12 जनवरी 2026 की सुबह बच्ची दर्द से कराहती हुई जमीन पर लेटी मिली। जब उसकी चाची ने नहलाने के दौरान दर्द की वजह पूछी, तब बच्ची ने पूरी घटना बता दी।
परिजनों ने तुरंत सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सिविल लाइन थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
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