CJP के आशुतोष रांका और सौरव दास को मिली जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया।दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को दास और रांका को जंतर-मंतर की बैरिकेडेड साइट के गेट चढ़कर घुसने के बाद हिरासत में लिया था।

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) ऋतु राज, जो SEM के रूप में कार्य कर रहे थे, ने दास और रांका द्वारा दी गई स्योरिटी स्वीकार करने के बाद रिहाई का आदेश पारित किया।दिल्ली पुलिस ने इससे पहले तीन दिन और हिरासत बढ़ाने की मांग की थी।

पुलिस ने 13 अक्टूबर को दास और रांका को जंतर-मंतर की बैरिकेडेड जगह के गेट चढ़ने के बाद हिरासत में लिया था।14 अक्टूबर को उन्हें पांच दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। 19 अक्टूबर को हिरासत को दो और दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।

19 अक्टूबर के अपने आदेश में SEM कोर्ट ने कहा था कि दास और रांका का आचरण दिखाता है कि उन्हें कानून का कोई सम्मान नहीं है और उनके द्वारा शांति और सार्वजनिक शांति भंग करने की गंभीर आशंका है।

कोर्ट ने कहा कि उन्होंने डी-नोटिफाइड इलाकों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान करके “आदतनता” दिखाई। इसके अलावा SEM ने रांका और दास के लिए पेश की गई स्योरिटी को अनुपयुक्त पाकर खारिज कर दिया था।

दो दिन की अवधि आज समाप्त होने के बाद आज उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया।इस बीच, दास और रांका ने SEM कोर्ट के 19 अक्टूबर के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी।

हालांकि, रिट याचिका वापस ले ली गई, जब हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद ने कहा कि SEM कोर्ट आज मामले की सुनवाई कर रहा है और अगर SEM कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो उनके लिए अधिक उपयुक्त उपाय रिविजन याचिका होगी।एडवोकेट अभिषेक चिम्नी और प्राणजल अब्रोल ने SEM कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में सौरव दास और आशुतोष रांका की पैरवी

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