रायपुर। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नि:शक्तों की एक मांग पूरा करने का फैसला सरकार ने कर लिया है। बुधवार और गुरुवार दो दिनों तक चले आंदोलन के बाद शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी विभागों में दिव्यांग जनों के रिक्त पदों को तत्काल भरने और पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन संघ की 6 मांगे थीं, जिनमें अभी सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, जिन्हें लेकर 6 नवंबर को दिव्यांग संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुुलाकात करेंगे।
विभाग ने यह आदेश निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के प्रावधानों के तहत दिया है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का अधिकार मिलता है।
GAD के इस कदम से राज्य के लगभग 50,000 दिव्यांग कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से इस सुविधा की मांग कर रहे थे।
प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र भेजकर रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरने के साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया में 3% कोटा अनिवार्य करने का आदेश दिया है।
यह आदेश राज्योत्सव के एक दिन पहले 31 अक्टूबर को जारी हुआ है और तत्काल प्रभावी माना जाएगा। विभाग ने अनुपालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
GAD की अधिसूचना में रिक्त पदों को भरने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में विभिन्न विभागों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित लगभग 1,500 पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें अब तीन महीने के भीतर भरने का लक्ष्य रखा गया है।
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