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देश

दिल्ली एनसीआर में पकड़े गए कुत्तों को छोड़ने के आदेश, पशुप्रेमियों की न्यायालय में जीत

आवेश तिवारी
आवेश तिवारी
Published: August 22, 2025 11:33 AM
Last updated: August 22, 2025 11:33 AM
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SC ON DOG CASES
SC ON DOG CASES
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नई दिल्ली. दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर पशुप्रेमियों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर और नसबंदी करके वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था। बता दें कि यह फैसला तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश को बदल दिया है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में कुछ बदलाव किए हैं  SC ON DOG CASES

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियां

  • सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है. 
  •  ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी
  • कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है।
  • आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे।
    सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएं, जहां से उनको पकड़ा गया था। केवल उन कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए जो रेबीज के शिकार हैं।

TAGGED:SC ON DOG CASESTop_News
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