भोपाल। मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर हाईकोर्ट (High Court) ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने एमपी के डीजीपी को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि खबर लिखने तक इस बारे में कोर्ट का कोई विस्तृत आदेश सामने नहीं आया है।
दरअसल महू में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। मंत्री विजय शाह ने कहा कि उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान और मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं।
इसके बाद मंत्री विजय शाह ने एक एजेंसी से बात करते हुए कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरे लिए सगी बहन से बढ़कर हैं, जिन्होंने उनका बदला लिया। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का ना तो कोई इरादा था और ना ही कोई इच्छा। अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगा हो, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं।
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