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बच्‍चों के लिए जानलेवा कफ सीरप कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस निरस्त, ED ने भी कस शिकंजा

अरुण पांडेय
अरुण पांडेय
Published: October 13, 2025 4:14 PM
Last updated: October 13, 2025 4:14 PM
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Srisan Pharma license cancelled
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लेंस डेस्‍क। खतरनाक कफ सिरप के कारण देश में 24 से अधिक बच्चों की मृत्यु होने के बाद, कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कंपनी को बंद करने का निर्देश जारी किया है। फैक्ट्री में 350 से ज्यादा गंभीर श्रेणी की गड़बड़ियां मिली थीं।

यह कदम सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीले रसायन की 48.6 प्रतिशत की घातक मात्रा पाए जाने के बाद उठाया गया। उधर चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को श्रीसन फार्मा से संबंधित सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

तमिलनाडु राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और कंपनी को बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके उत्पाद कोल्ड्रिफ सिरप में जहरीले तत्व, विशेष रूप से डाइएथिलीन ग्लाइकॉल, की मौजूदगी का पता चलने के बाद की गई।

तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कंपनी के कारखाने का निरीक्षण किया, पूरे राज्य में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी और नमूनों को जांच के लिए भेजा। जांच में सिरप में 48.6 प्रतिशत डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की पुष्टि हुई, जिसके बाद उत्पादन रोकने और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी। उस दिन मध्य प्रदेश के औषधि नियंत्रण विभाग ने तमिलनाडु के अधिकारियों को सूचित किया कि छिंदवाड़ा में 4 सितंबर से हो रही बच्चों की मौतों का कारण श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का कोल्ड्रिफ सिरप हो सकता है।

इस सूचना के बाद तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। 1 अक्टूबर को शाम 4 बजे सूचना मिलने के आधे घंटे के भीतर एक वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम ने कंपनी के परिसर का निरीक्षण शुरू किया। इसके बाद, जनहित में तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई।

सिरप में 48.6 प्रतिशत जहरीला रसायन

2 अक्टूबर को प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने सिरप में 48.6 प्रतिशत डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की अत्यधिक विषैली मात्रा की पुष्टि की। इसके बाद 3 अक्टूबर को विभाग ने उत्पादन बंद करने का आदेश दिया और कंपनी को सील कर दिया। कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया कि उसका लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। जांच में यह भी पता चला कि यह जहरीला सिरप ओडिशा और पुडुचेरी में भी भेजा गया था, जिसकी जानकारी तुरंत इन राज्यों के औषधि नियंत्रण अधिकारियों को दी गई।

श्रीसन फार्मा के ठिकानों पर छापेमारी

चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को श्रीसन फार्मा से संबंधित सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान श्रीसन फार्मा के वरिष्ठ कर्मचारियों और तमिलनाडु खाद्य एवं औषधि प्रशासन (TNFDA) के गिरफ्तार निदेशक (प्रभारी) पी यू कार्तिकेयन के परिसरों पर भी छापेमारी की गई।

कार्तिकेयन को जुलाई 2025 में रिश्वत लेने के एक मामले में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (DVAC) ने हिरासत में लिया था। ED की यह हालिया कार्रवाई नकली कोल्ड्रिफ सिरप के उत्पादन और बिक्री से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही है।

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