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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IPS संजीव भट्ट की जमानत याचिका को ठुकराया, उम्रकैद पर लगाई मुहर

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Published: April 29, 2025 4:19 PM
Last updated: April 29, 2025 4:19 PM
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SANJEEV BHATT
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द लेंस डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज 29 अप्रैल को पूर्व IPS संजीव भट्ट (SANJEEV BHATT) की जमानत याचिका खारिज कर दी है साथ ही उनकी सजा कम करने से भी इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी आजीवान कारावास की सजा को निलंबित करने की माँग को भी स्वीकारा नहीं है। बता दें कि संजीव भट्ट 1990 के कस्टोडियल डेथ केस में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

ये भी पढ़ें :जम्मू-कश्मीर एसेंबली से निकला संदेश

पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। बेंच ने कहा कि इस मामले में जमानत या सजा निलंबन की याचिका में कोई दम नहीं है। अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत संजीव भट्ट को जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं।

ये भी पढ़ें : 1.6 फीसदी बढ़ा भारत का सैन्य खर्च, पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

गौरतलब है कि 1990 में ASP के पद पर तैनात संजीव भट्ट ने सांप्रदायिक दंगा भड़कने के बाद TADA के तहत लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें प्रभुदास वैष्णानी नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। वैष्नानी के परिजनों ने संजीव भट्ट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में जामनगर की एक सत्र अदालत ने संजीव भट्ट और एक अन्य पुलिसकर्मी को दोषी हिरासत ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

TAGGED:IPS CRIMELIFE IMPRISONMENTSANJEEV BHATTSUPREM COURTTop_News
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