रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लिया गया है।
प्रतिबंध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की अवधि तक 6 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान अगर तबादला करना है तो इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।
छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार के पत्र के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने यह आदेश जारी किया है।
यह रोक उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी, जो मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से जुड़े हैं। इनमें कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
बूथ स्तर पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए उनके तबादले भी फिलहाल रोक दिए गए हैं।
देशभर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू हुआ है।
निर्वाचन आयोग ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया है कि इस दौरान किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला न किया जाए, ताकि कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके।
					
